सुकन्या समृद्धि योजना — बेटी के लिए बचत
दस साल से कम उम्र की बेटी के नाम खोली जाने वाली सरकारी बचत योजना, जिसमें छोटी बचत योजनाओं में सबसे ऊँची ब्याज दरों में से एक मिलती है और ब्याज़ तथा परिपक्वता पूरी तरह कर-मुक्त हैं।
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एक नज़र में
- मौजूदा ब्याज दर
- 8.2% वार्षिक, सालाना चक्रवृद्धि
- न्यूनतम जमा
- एक वित्तीय वर्ष में ₹250
- अधिकतम जमा
- एक वित्तीय वर्ष में ₹1,50,000
- किसके लिए
- 10 वर्ष से कम आयु की बालिका
- कर व्यवस्था
- जमा, ब्याज़ और परिपक्वता — तीनों कर-मुक्त
- कहाँ खुलेगा
- किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में
योजना क्या देती है
- अधिसूचित छोटी बचत योजनाओं में सबसे ऊँची ब्याज दरों में से एक — फ़िलहाल 8.2% वार्षिक, सालाना चक्रवृद्धि।
- पुरानी कर व्यवस्था में जमा राशि धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख की कुल सीमा के भीतर कटौती के योग्य।
- हर साल जमा होने वाला ब्याज़ और परिपक्वता पर मिलने वाली पूरी राशि — दोनों पूरी तरह कर-मुक्त।
- सरकार द्वारा समर्थित, इसलिए जमा राशि पर कोई क्रेडिट जोखिम नहीं।
- खाता बेटी के नाम होता है, और 18 वर्ष की होने पर वह ख़ुद इसे संचालित करती है।
पात्रता के नियम
- खाता ऐसी बालिका के नाम खोला जा सकता है जिसने दस वर्ष की आयु पूरी न की हो।
- 18 वर्ष की होने तक इसे माता-पिता या क़ानूनी अभिभावक संचालित करते हैं।
- एक बालिका के नाम केवल एक खाता।
- एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए खाते खोल सकता है। जुड़वाँ या तीन बच्चों की स्थिति में नियमों में छूट है।
खाता कितने साल चलता है
खाता खोलने की तारीख़ से पंद्रह वर्ष तक जमा करना ज़रूरी है। इसके बाद बिना किसी और जमा के भी खाता ब्याज़ कमाता रहता है और खोलने की तारीख़ से इक्कीस वर्ष पर परिपक्व होता है।
यह छह साल का अंतर अक्सर नज़रअंदाज़ हो जाता है। पंद्रहवें वर्ष के बाद जो राशि खाते में पड़ी रहती है, वह बिना किसी नए योगदान के अधिसूचित दर पर बढ़ती रहती है — और अंतिम परिपक्वता राशि का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है।
| चरण | क्या होता है |
|---|---|
| वर्ष 1 से 15 | जमा करना ज़रूरी — हर वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹250 और अधिकतम ₹1,50,000 |
| वर्ष 16 से 21 | और जमा की ज़रूरत नहीं; बची राशि पर ब्याज़ मिलता रहता है |
| 18 वर्ष की आयु पर | बेटी ख़ुद खाता संचालित कर सकती है; उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी संभव |
| वर्ष 21 | खाता परिपक्व होता है और पूरी राशि कर-मुक्त मिलती है |
निकासी और समय से पहले बंद करना
- बेटी के 18 वर्ष की होने पर या दसवीं पास करने पर, उच्च शिक्षा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत की शेष राशि का आधा तक निकाला जा सकता है — प्रवेश या शुल्क के दस्तावेज़ दिखाने पर।
- 18 वर्ष के बाद विवाह की स्थिति में खाता बंद किया जा सकता है, नियमों में बताई गई अवधि के भीतर।
- अन्यथा समय से पहले बंद करना केवल तय परिस्थितियों में ही संभव है, जैसे खाताधारक की मृत्यु या नियमों में बताए गए अनुकंपा के आधार।
- किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 जमा न होने पर खाता डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। बकाया राशि और हर छूटे वर्ष का निर्धारित जुर्माना भरकर इसे नियमित किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुकन्या समृद्धि योजना की मौजूदा ब्याज दर क्या है?
हर साल कितना जमा कर सकते हैं?
खाता कब परिपक्व होता है?
क्या ब्याज़ पर कर लगता है?
एक परिवार कितने खाते खोल सकता है?
आधिकारिक स्रोत
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- राष्ट्रीय बचत संस्थान, वित्त मंत्रालय · Last verified 9 August 2026
योजना के नियम और हर तिमाही अधिसूचित ब्याज दर।
- भारतीय डाक — डाकघर बचत योजनाएँ · Last verified 9 August 2026
- आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय · Last verified 9 August 2026