जाति प्रमाणपत्र — SC, ST और OBC
जाति प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की सदस्यता स्थापित करता है, और शिक्षा, रोज़गार और कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण का दावा करने के लिए ज़रूरी है।
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एक नज़र में
- जारी करता है
- आपके राज्य का तहसीलदार, SDM या समकक्ष राजस्व अधिकारी
- श्रेणियाँ
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
- जाति प्रमाणपत्र की वैधता
- आम तौर पर स्थायी
- Non-creamy-layer प्रमाणपत्र
- समय-सीमित — आम तौर पर हर साल नवीनीकरण
- लागत
- राज्य द्वारा निर्धारित एक मामूली शुल्क
जाति प्रमाणपत्र बनाम non-creamy-layer प्रमाणपत्र
ये दो अलग दस्तावेज़ हैं, और इन्हें भ्रमित करने से बहुत सारे आवेदन अस्वीकार होते हैं, ख़ासकर केंद्रीय भर्तियों में OBC उम्मीदवारों के।
जाति प्रमाणपत्र यह दर्ज करता है कि आप एक अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। जारी होने के बाद यह आम तौर पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि आपका समुदाय नहीं बदलता।
Non-creamy-layer प्रमाणपत्र इसके अतिरिक्त बताता है कि आपका परिवार OBC आरक्षण के लिए निर्धारित creamy-layer सीमा से नीचे है। क्योंकि आय बदलती है, यह प्रमाणपत्र समय-सीमित होता है और आम तौर पर दोबारा बनवाना पड़ता है — अक्सर हर साल, और आम तौर पर आवेदन की अंतिम तारीख़ से पहले एक निर्धारित अवधि के भीतर।
केंद्रीय सूची और राज्य सूची एक जैसी नहीं हैं
एक समुदाय किसी राज्य की OBC सूची में हो सकता है लेकिन केंद्रीय सूची में नहीं, या इसका उल्टा। केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण केंद्रीय सूची के अनुसार चलता है; राज्य का आरक्षण राज्य सूची के अनुसार।
OBC प्रमाणपत्र के आधार पर केंद्रीय पद के लिए आवेदन करने से पहले जाँच लें कि समुदाय आपके राज्य की केंद्रीय सूची में है। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) प्रकाशित करता है।
आवेदन कैसे करें
- अपने राज्य के e-जिला या राजस्व सेवा पोर्टल पर जाएँ, जो services.india.gov.in से मिलता है।
- संबंधित प्रमाणपत्र के लिए आवेदन शुरू करें और सही श्रेणी चुनें।
- अपना विवरण डालें और, जहाँ राज्य माँगे, वहाँ उस रिश्तेदार का विवरण जिसके पास पहले से इसी समुदाय का प्रमाणपत्र है।
- पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, और पिता, दादा या किसी अन्य सगे रिश्तेदार का कोई मौजूदा जाति प्रमाणपत्र अपलोड करें — ज़्यादातर राज्यों में यही सबसे मज़बूत सहायक सबूत है।
- Non-creamy-layer प्रमाणपत्र के लिए परिवार के आय दस्तावेज़ भी दें।
- निर्धारित शुल्क चुकाएँ और जमा करें। सत्यापन आम तौर पर स्थानीय राजस्व अधिकारी करता है।
- जारी होने के बाद पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र डाउनलोड करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जाति प्रमाणपत्र और non-creamy-layer प्रमाणपत्र में क्या अंतर है?
क्या मेरा राज्य OBC प्रमाणपत्र केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए वैध है?
जाति प्रमाणपत्र के आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज़ देने होते हैं?
क्या जाति प्रमाणपत्र समाप्त होता है?
आधिकारिक स्रोत
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- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — केंद्रीय OBC सूची · Last verified 9 August 2026
अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रामाणिक केंद्रीय सूची।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय · Last verified 9 August 2026
- राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल — India.gov.in · Last verified 9 August 2026
राज्यों की प्रमाणपत्र सेवाओं की निर्देशिका।