ड्राइविंग लाइसेंस — लर्नर, स्थायी, नवीनीकरण और डुप्लिकेट

ड्राइविंग लाइसेंस राज्य के परिवहन विभाग जारी करते हैं, और आवेदन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन पोर्टल से होते हैं।

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एक नज़र में

आवेदन
सारथी परिवहन — sarathi.parivahan.gov.in
जारीकर्ता
आपके राज्य का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO)
लर्नर लाइसेंस वैधता
6 महीने
न्यूनतम आयु
हल्के मोटर वाहन के लिए 18; 50cc से कम गियरलेस दुपहिया के लिए सहमति सहित 16
नवीनीकरण
समाप्ति के बाद एक अवधि तक विलंब शुल्क के साथ संभव

पहले लर्नर लाइसेंस, फिर स्थायी

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सीधे आवेदन नहीं किया जा सकता। पहले लर्नर लाइसेंस लेना ज़रूरी है, और स्थायी लाइसेंस के टेस्ट से पहले उसे कम से कम तीस दिन तक रखना होता है।

लर्नर लाइसेंस छह महीने के लिए वैध होता है। इस अवधि में स्थायी लाइसेंस न मिले तो दोबारा लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है।

  1. sarathi.parivahan.gov.in पर अपना राज्य चुनकर लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
  2. फ़ॉर्म 2 भरें, आयु प्रमाण, पते का प्रमाण और फ़ोटो अपलोड करें, और शारीरिक स्वस्थता की स्व-घोषणा फ़ॉर्म 1 जमा करें। तय आयु से अधिक के आवेदकों और परिवहन लाइसेंस के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित फ़ॉर्म 1A चाहिए।
  3. शुल्क ऑनलाइन भरें और लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।
  4. टेस्ट दें, जिसमें यातायात चिह्न और नियम पूछे जाते हैं। यह आम तौर पर RTO में कंप्यूटर पर होता है।
  5. लर्नर लाइसेंस मिलने के बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम तीस दिन प्रतीक्षा करें।
  6. उसी पोर्टल से स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करें, ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट बुक करें, और जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया है उसी वाहन के साथ टेस्ट दें।

नवीनीकरण

ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने से पहले नवीनीकरण करा लेना चाहिए। समाप्ति के बाद एक अवधि तक विलंब शुल्क के साथ नवीनीकरण संभव है, लेकिन उस अवधि से भी ज़्यादा समय बीत जाने पर दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है।

  1. sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर Apply for DL Renewal चुनें।
  2. लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना रिकॉर्ड निकालें।
  3. विवरण अपडेट करें और हाल की फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करें।
  4. तय आयु से अधिक के आवेदक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित फ़ॉर्म 1A भी लगाएँ।
  5. शुल्क ऑनलाइन भरें और यदि आपका राज्य माँगे तो RTO का अपॉइंटमेंट बुक करें।

डुप्लिकेट और अन्य सेवाएँ

  • लाइसेंस खो जाने, चोरी होने या ख़राब होने पर उसी पोर्टल से डुप्लिकेट के लिए आवेदन किया जा सकता है। चोरी की स्थिति में पुलिस रिपोर्ट माँगी जा सकती है।
  • नई वाहन श्रेणी जोड़ना — जैसे दुपहिया धारक का कार जोड़ना — के लिए उस श्रेणी का नया लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट देना होता है।
  • वैध भारतीय लाइसेंस और वैध वीज़ा वाला पासपोर्ट होने पर RTO से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट लिया जा सकता है।
  • पता बदलना और नाम में सुधार भी इसी पोर्टल से, सहायक दस्तावेज़ों के साथ होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्थायी लाइसेंस के टेस्ट से पहले लर्नर लाइसेंस कितने दिन रखना ज़रूरी है?
कम से कम तीस दिन। लर्नर लाइसेंस छह महीने वैध रहता है, इसलिए स्थायी लाइसेंस का आवेदन इकतीसवें दिन के बाद और छह महीने पूरे होने से पहले करना होगा, वरना दोबारा लर्नर लाइसेंस लेना पड़ेगा।
लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई तो क्या होगा?
समाप्ति के बाद एक तय अवधि तक विलंब शुल्क के साथ नवीनीकरण हो जाता है। उस अवधि के बाद दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। समाप्त लाइसेंस पर गाड़ी चलाना अपराध है और बीमा दावे पर असर डाल सकता है।
क्या पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है?
आवेदन, शुल्क भुगतान और स्लॉट बुकिंग परिवहन सारथी पर ऑनलाइन होते हैं, लेकिन लर्नर लाइसेंस टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के लिए RTO जाना पड़ता है। कुछ राज्यों ने और भी चरण ऑनलाइन किए हैं — अपने राज्य की प्रक्रिया पोर्टल पर देखें।
फ़ॉर्म 1A क्या है और कब चाहिए?
फ़ॉर्म 1A पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल प्रमाणपत्र है। यह तय आयु से अधिक के आवेदकों और परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए ज़रूरी है। कम उम्र के निजी लाइसेंस आवेदक आम तौर पर फ़ॉर्म 1 — स्वस्थता की स्व-घोषणा — देते हैं।

आधिकारिक स्रोत

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