आयकर रिटर्न — किसे भरना है, और कैसे

रिटर्न आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर भरा जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी दो चीज़ों से होती है — ग़लत फ़ॉर्म चुनना और e-वेरिफाई करना भूलना।

अंतिम अपडेट · आधिकारिक स्रोत अंतिम बार जाँचा गया

Read this page in English

एक नज़र में

कहाँ भरें
incometax.gov.in
लागत
आधिकारिक पोर्टल पर मुफ़्त
सत्यापन
फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर, अन्यथा रिटर्न कभी दाखिल ही नहीं माना जाता
ज़रूरी
आधार से जुड़ा PAN और प्री-वैलिडेटेड बैंक खाता
इनसे मिलाएँ
फ़ॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS)

कर न देना पड़े तब भी रिटर्न भरना पड़ सकता है

रिटर्न भरना कर चुकाने के समान नहीं है। ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ कर न देने के बावजूद रिटर्न ज़रूरी है, और लोग इसे चूक जाते हैं क्योंकि उनके नियोक्ता ने पहले ही TDS काट लिया है।

  • कटौतियों से पहले आपकी कुल आय बुनियादी छूट सीमा से अधिक हो।
  • आपको ज़्यादा काटे गए TDS का रिफ़ंड चाहिए — रिटर्न भरे बिना रिफ़ंड नहीं मिल सकता।
  • आपके पास विदेशी संपत्ति हो या विदेशी खाते पर हस्ताक्षर का अधिकार हो।
  • आप निर्धारित बड़े मूल्य के लेनदेन की किसी भी शर्त को पूरा करते हों — जिनमें बड़ी जमा राशियाँ, बड़े बिजली बिल और निर्धारित सीमा से अधिक का विदेश यात्रा खर्च शामिल है।
  • आप नुकसान को आगे बढ़ाकर भविष्य की आय में समायोजित करना चाहते हों। यह तभी संभव है जब रिटर्न निर्धारित तारीख़ तक दाखिल किया गया हो।

कौन-सा ITR फ़ॉर्म लागू होता है

ग़लत फ़ॉर्म चुनने पर रिटर्न दोषपूर्ण (defective) माना जाता है, जिसे फिर सीमित अवधि में सुधारना पड़ता है। पोर्टल अब आपके जवाबों के आधार पर एक फ़ॉर्म सुझाता है, और वह सुझाव आमतौर पर सही होता है — पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या जानकारी देते हैं।

अगर आपके पास पूँजीगत लाभ है, तो आपकी बाकी आय कितनी भी सरल क्यों न हो, ITR-1 लागू नहीं होता। यह सबसे आम ग़लती है।

कौन-सा ITR फ़ॉर्म लागू होता है
फ़ॉर्ममोटे तौर पर किसके लिए
ITR-1 (Sahaj)सैलरी या पेंशन, एक घर की संपत्ति और अन्य आय वाले निवासी व्यक्ति, निर्धारित आय सीमा के भीतर
ITR-2व्यवसाय या पेशे की आय के बिना व्यक्ति और HUF — इसमें पूँजीगत लाभ और एक से अधिक घर की संपत्ति शामिल है
ITR-3व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्ति और HUF
ITR-4 (Sugam)धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आय, निर्धारित सीमा के भीतर

भरने से पहले

  1. पुष्टि करें कि आपका PAN आधार से जुड़ा है। निष्क्रिय (inoperative) PAN से रिटर्न नहीं भरा जा सकता।
  2. पोर्टल पर बैंक खाता प्री-वैलिडेट करें — रिफ़ंड सिर्फ़ प्री-वैलिडेटेड खाते में जाता है।
  3. पोर्टल से फ़ॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) डाउनलोड करें।
  4. अपने फ़ॉर्म 16 के TDS को फ़ॉर्म 26AS से मिलाएँ। दोनों बिल्कुल मेल खाने चाहिए।
  5. AIS में ब्याज, लाभांश और ऐसे लेनदेन देखें जिन्हें आप भूल गए हों। AIS में दर्ज आय जो रिटर्न में नहीं है, वही नोटिस का कारण बनती है।
  6. अपनी कर व्यवस्था (regime) तय करें। TDS के लिए आपके नियोक्ता ने जो व्यवस्था लागू की थी, वह रिटर्न भरते समय आप पर बाध्यकारी नहीं है।

भरें, फिर सत्यापित करें

  1. incometax.gov.in पर लॉगिन करें और e-File → Income Tax Return चुनें।
  2. मूल्यांकन वर्ष और फ़ॉर्म चुनें।
  3. रिटर्न का ज़्यादातर हिस्सा फ़ॉर्म 26AS और AIS से पहले से भरा आता है। हर भरे हुए आँकड़े को भरोसे से मानने के बजाय जाँचें।
  4. जो छूट गया हो वह जोड़ें, कटौतियों का दावा करें और गणना किए गए कर की पुष्टि करें।
  5. सबमिट करें।
  6. 30 दिनों के भीतर e-वेरिफाई करें — आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट खाते से, या हस्ताक्षरित ITR-V CPC को भेजकर।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अगर मेरे नियोक्ता ने पहले ही TDS काट लिया है, तो क्या मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा?
आमतौर पर हाँ, अगर आपकी आय बुनियादी छूट सीमा से अधिक है। TDS अग्रिम रूप से वसूला गया कर है; रिटर्न में आप अपनी कुल आय बताते हैं, कटौतियों का दावा करते हैं और अंतर चुकाते हैं। ज़्यादा काटे गए TDS का रिफ़ंड भी रिटर्न भरे बिना नहीं मिल सकता।
मुझे कौन-सा ITR फ़ॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए?
मोटे तौर पर — सीमा के भीतर सैलरी या पेंशन, एक घर की संपत्ति और अन्य आय वाले निवासी व्यक्ति के लिए ITR-1; पूँजीगत लाभ या एक से अधिक संपत्ति हो तो ITR-2; व्यवसाय या पेशे की आय के लिए ITR-3; अनुमानित आय के लिए ITR-4। पूँजीगत लाभ हो तो ITR-1 लागू नहीं होता।
अगर मैं e-वेरिफाई नहीं करता तो क्या होगा?
रिटर्न ऐसा माना जाता है जैसे कभी दाखिल ही नहीं हुआ। सबमिशन के 30 दिनों के भीतर सत्यापन ज़रूरी है। उसी बैठक में आधार OTP से सत्यापित करें — इसमें एक मिनट से कम समय लगता है और ख़तरा पूरी तरह ख़त्म हो जाता है।
क्या मैं रिटर्न भरते समय अपनी कर व्यवस्था बदल सकता हूँ?
कोई व्यावसायिक आय न रखने वाला वेतनभोगी करदाता फाइलिंग के समय कोई भी व्यवस्था चुन सकता है, चाहे नियोक्ता ने TDS के लिए कुछ भी लागू किया हो। अगर आप नियोक्ता से अलग चुनते हैं, तो रिफ़ंड या अतिरिक्त कर की उम्मीद करें।

आधिकारिक स्रोत

Every figure on this page is traceable to the official source below. If a source has changed since the date shown, please tell us and we will correct it.