पासपोर्ट — आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल (Tatkaal) और पुलिस सत्यापन
भारतीय पासपोर्ट विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा (Passport Seva) प्रणाली के ज़रिए जारी करता है। आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं और पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendra) पर पूरे होते हैं।
अंतिम अपडेट · आधिकारिक स्रोत अंतिम बार जाँचा गया
एक नज़र में
- जारी करता है
- विदेश मंत्रालय
- आवेदन कहाँ करें
- passportindia.gov.in, फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendra) की अपॉइंटमेंट
- सामान्य पासपोर्ट की वैधता
- वयस्कों के लिए 10 साल; नाबालिगों के लिए 5 साल या 18 वर्ष की उम्र तक
- तेज़ मार्ग
- तत्काल (Tatkaal), अधिक शुल्क और अतिरिक्त दस्तावेज़ों के साथ
- mPassport Seva
- आवेदन और स्थिति के लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप
प्रक्रिया कैसे काम करती है
- passportindia.gov.in पर पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
- Apply for Fresh Passport चुनें, या अगर आपके पास पहले से है तो Re-issue चुनें।
- फ़ॉर्म ऑनलाइन भरें, या e-फ़ॉर्म डाउनलोड करके अपलोड करें।
- ऑनलाइन शुल्क चुकाएँ और पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendra) पर अपॉइंटमेंट बुक करें।
- अपॉइंटमेंट पर अपने मूल दस्तावेज़ और छपा हुआ आवेदन रसीद लेकर जाएँ। दस्तावेज़ों का सत्यापन होता है और बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं।
- इसके बाद पुलिस सत्यापन होता है, जो आपके मामले के आधार पर जारी करने से पहले या बाद में हो सकता है।
- आवेदन की स्थिति पोर्टल या mPassport Seva ऐप पर ट्रैक करें।
तत्काल (Tatkaal) — क्या करता है और क्या नहीं
तत्काल एक तेज़ प्रोसेसिंग योजना है, सत्यापन को दरकिनार करने का रास्ता नहीं। इसमें अधिक शुल्क लगता है और अतिरिक्त दस्तावेज़ चाहिए होते हैं, जिसमें कई मामलों में निर्धारित प्रारूप में सत्यापन प्रमाणपत्र भी शामिल है।
यह हर श्रेणी के आवेदक के लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ मामले — जिनमें कुछ नाबालिग, अनसुलझी पुलिस सत्यापन समस्याओं वाले आवेदक, और दिशानिर्देशों में बताई गई विशिष्ट श्रेणियाँ शामिल हैं — इससे बाहर रखे गए हैं।
तत्काल शुल्क चुकाने से पहले passportindia.gov.in पर पात्रता जाँचें, क्योंकि अपात्र आवेदन सामान्य तरीके से ही प्रोसेस किया जाएगा।
पुलिस सत्यापन
पुलिस सत्यापन पासपोर्ट जारी करने का एक मानक हिस्सा है। आप पर कौन-सा रूप लागू होता है, यह आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
- जारी करने से पहले सत्यापन (pre-issue verification): पासपोर्ट पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद ही छपता है। नए पासपोर्ट के लिए यही मानक है।
- जारी करने के बाद सत्यापन (post-issue verification): पहले पासपोर्ट जारी होता है और सत्यापन बाद में। यह निश्चित मामलों पर लागू होता है, जिनमें कई reissue आवेदन शामिल हैं।
- कोई सत्यापन नहीं: यह कुछ सीमित मामलों पर लागू होता है, जैसे कुछ सरकारी कर्मचारी जो पहचान प्रमाणपत्र देते हैं।
- पुलिस आपके बताए गए मौजूदा पते पर आती है। बार-बार अनुपलब्ध रहने से रिपोर्ट में देरी होती है, इसलिए पता अपडेट रखें और मिलने योग्य रहें।
नवीनीकरण नहीं, दोबारा जारी कराना (reissue)
भारतीय पासपोर्ट उस अर्थ में नवीनीकृत नहीं होते कि पुरानी पासबुक को बढ़ा दिया जाए। जब पासपोर्ट की अवधि खत्म हो जाती है या उसके पन्ने भर जाते हैं, तो आप reissue के लिए आवेदन करते हैं, जिससे नए नंबर वाला नया पासपोर्ट बनता है।
अवधि खत्म होने से काफ़ी पहले आवेदन करें। कई देश प्रवेश की तारीख़ पर कम से कम छह महीने की शेष वैधता माँगते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से वैध पासपोर्ट भी यात्रा के लिए स्वीकार नहीं हो सकता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पासपोर्ट बनने में कितना समय लगता है?
क्या मैं पासपोर्ट नवीनीकृत कर सकता हूँ, या दोबारा आवेदन करना होगा?
तत्काल क्या है और इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है?
पुलिस सत्यापन में क्या होता है?
मुझे किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है?
आधिकारिक स्रोत
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- पासपोर्ट सेवा — विदेश मंत्रालय · Last verified 9 August 2026
आवेदन, शुल्क, डॉक्यूमेंट एडवाइज़र, अपॉइंटमेंट और स्थिति ट्रैकिंग।
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